भागलपुर विशेष उत्पाद न्यायालय का बड़ा फैसला, शराब तस्करी मामले में 7 साल का कारावास

भागलपुर। विशेष उत्पाद न्यायालय-2 भागलपुर ने शराब बिक्री मामले में आरोपी अरविंद मंडल को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी.

यह मामला नाथनगर थाना कांड संख्या 328/22 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 5708/22 से संबंधित है। बुधवार को अदालत में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 श्री शिव कुमार शर्मा ने अपना फैसला सुनाया।मामला 20 मई 2022 का है, जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अरविंद मंडल अपने घर से अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन दरोगा शंभू पासवान के नेतृत्व में पुलिस दल ने वसंतपुर दोगच्छी स्थित उसके घर पर छापेमारी की थी।

छापेमारी के दौरान घर के आंगन में जलावन के नीचे छिपाकर रखा गया एक सफेद प्लास्टिक का डिब्बा बरामद किया गया। तलाशी लेने पर उस डिब्बे से पांच लीटर देशी शराब प्राप्त हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *